Fri 11 Sep 2026

ब्रेकिंग

संत लाल मुखर्जी वाले मामले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं

भण्डार क्रय नियमो की अनदेखी पर जिला प्रशासन का रुख सख्त

कटनी- नन्हे मुन्ने नटखट कृष्ण राधा रानी के आशीर्वाद से समाजसेवी व अधिवक्ता रेखा अंजू तिवारी उत्कृष्ट कार्य

करीब चार वर्ष पूर्व स्वर्गीय श्रीमती छाया जैन के निधन के बाद उनके परिजनों द्वारा किए गए नेत्रदान ने बरेला में एक ऐसी साम

कटनी /नगर निगम के वार्ड नंबर 41 के लिए पार्षद व ग्राम पंचायत भेड़ा एवं घाना के लिए सरपंच पद के लिए निर्वाचन प्रकिया शुरू

सुचना

एमपी न्यूज लाइव मीडिया ग्रुप आपका हार्दिक स्वागत करता

MP न्यूज लाइव मासिक अखबार एवं सेटेलाइट हिंदी न्यूज चैनल सेटेलाइट एवं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध :- Play on tv , DTH Live, Ebaba, CNN, PLAYON, AMAZON FIRE STICK, JIO AIR FIBRE

तोरेसिंघा सरपंच और सचिव को ‘कारण बताओ नोटिस’कार्रवाई की लटकी तलवार : भण्डार क्रय नियमो की अनदेखी पर जिला प्रशासन का रुख सख्त

फिरोज खान संभाग प्रमुख रायपुर

Thu, Sep 10, 2026

महासमुंद। जनपद पंचायत सरायपाली के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत तोरेसिंघा में छत्तीसगढ़ शासन के भंडार क्रय नियमों की धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया है। नियमों की अनदेखी और पदीय कर्तव्यों में लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए जिला पंचायत महासमुंद ने तोरेसिंघा के सरपंच और सचिव को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है।

2 सदस्यीय दल की जांच में खुली पोल ग्राम पंचायत तोरेसिंघा में सामग्री तथा मालक्रय के दौरान 'छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम 2013' का पालन न करने की शिकायत मिली थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत द्वारा 2 सदस्यीय जांच दल का गठन कर जांच कराई गई। जांच अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि ग्राम पंचायत में भंडार क्रय नियमों (1999 के नियम 3 के उप-नियम 3) की अनदेखी की गई है और पदीय कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन नहीं किया गया है।

3 दिन के भीतर देना होगा जवाब जिला पंचायत महासमुंद द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि सरपंच और सचिव को 3 दिवस के भीतर दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

कार्रवाई की चेतावनी:

  • धारा 92 के तहत कार्रवाई: यदि 3 दिनों के भीतर संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो मामला नियमानुसार कार्रवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को प्रेषित किया जाएगा।

  • अनुशासनात्मक कार्रवाई: छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी, जिसके लिए संबंधित सरपंच एवं सचिव स्वयं जिम्मेदार होंगे।

Tags :

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन