तोरेसिंघा सरपंच और सचिव को ‘कारण बताओ नोटिस’कार्रवाई की लटकी तलवार : भण्डार क्रय नियमो की अनदेखी पर जिला प्रशासन का रुख सख्त
फिरोज खान संभाग प्रमुख रायपुर
Thu, Sep 10, 2026
महासमुंद। जनपद पंचायत सरायपाली के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत तोरेसिंघा में छत्तीसगढ़ शासन के भंडार क्रय नियमों की धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया है। नियमों की अनदेखी और पदीय कर्तव्यों में लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए जिला पंचायत महासमुंद ने तोरेसिंघा के सरपंच और सचिव को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है।
2 सदस्यीय दल की जांच में खुली पोल ग्राम पंचायत तोरेसिंघा में सामग्री तथा मालक्रय के दौरान 'छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम 2013' का पालन न करने की शिकायत मिली थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत द्वारा 2 सदस्यीय जांच दल का गठन कर जांच कराई गई। जांच अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि ग्राम पंचायत में भंडार क्रय नियमों (1999 के नियम 3 के उप-नियम 3) की अनदेखी की गई है और पदीय कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन नहीं किया गया है।
3 दिन के भीतर देना होगा जवाब जिला पंचायत महासमुंद द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि सरपंच और सचिव को 3 दिवस के भीतर दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
कार्रवाई की चेतावनी:
धारा 92 के तहत कार्रवाई: यदि 3 दिनों के भीतर संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो मामला नियमानुसार कार्रवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को प्रेषित किया जाएगा।
अनुशासनात्मक कार्रवाई: छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी, जिसके लिए संबंधित सरपंच एवं सचिव स्वयं जिम्मेदार होंगे।
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