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अवैध कॉलोनियों पर सख्ती : अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी अनुमति अनिवार्य, हर 15 दिन में मांगी जाएगी रिपोर्ट

पवन श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ कटनी

Thu, Apr 9, 2026

अवैध कॉलोनियों पर सख्ती: अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी अनुमति अनिवार्य, हर 15 दिन में मांगी जाएगी रिपोर्ट

भोपाल/ प्रदेश सरकार अब अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने जा रही है। शहरी क्षेत्रों के तेजी से विस्तार और आसपास के ग्रामीण इलाकों के नगर सीमा में शामिल होने के बाद अवैध कॉलोनाइजेशन तेजी से बढ़ा है। इसे रोकने के लिए भोपाल में बुधवार को उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहरों की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी कॉलोनी विकास के लिए समान और कड़े नियम लागू करने का निर्णय लिया गया।

गांवों में भी बिना अनुमति नहीं कटेगी कॉलोनी

अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी कॉलोनी विकसित करने से पहले वैधानिक अनुमति लेना अनिवार्य होगा। सरकार का मानना है कि अनियोजित कॉलोनियों के कारण आधारभूत सुविधाओं का संकट और अव्यवस्थित शहरी विकास की समस्या बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के अनुसार अवैध कॉलोनाइजेशन पर पूर्ण नियंत्रण के लिए सख्ती बढ़ाई जा रही है।

शहरों में भूमि की कमी के चलते अब बिल्डर ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से कॉलोनियां विकसित कर रहे क्षेत्रों में कॉलोनी निर्माण की गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं।

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