Thu 30 Jul 2026

ब्रेकिंग

शासकीय प्राथमिक शाला बिलखंड में स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) का गठन, अभ्यास भोई अध्यक्ष एवं कुंजराम यादव उपाध्यक्ष

विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर स्क्रीनिंग एवं टीकाकरण शिविर आयोजित

फॉरेस्टर प्लेग्राउंड एवं सिटी चौपाटी, वर्षा ऋतु में दो शिफ्ट में सफाई व्यवस्था, जल निकासी बनाए रखने निगम का विशेष अभियान

कंपनियों से 1000 करोड़ हड़पने के षड्यंत्र में मास्टर माइंड गोयनका को नहीं मिली बेल

जांच पर उठे सवाल: शिकायतकर्ता ने आदिवासी विकास विभाग महासमुंद पर लगाए एकतरफा जांच के आरोप?

सुचना

एमपी न्यूज लाइव मीडिया ग्रुप आपका हार्दिक स्वागत करता

MP न्यूज लाइव मासिक अखबार एवं सेटेलाइट हिंदी न्यूज चैनल सेटेलाइट एवं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध :- Play on tv , DTH Live, Ebaba, CNN, PLAYON, AMAZON FIRE STICK, JIO AIR FIBRE

: मध्य प्रदेश बिजली उपभोक्ताओं के लिए गुड न्यूज, फिलहाल नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम... इसलिए खारिज हुई बिजली कंपनियों की याचिका

admin

Fri, Jan 28, 2022
मध्य प्रदेश बिजली उपभोक्ताओं के लिए गुड न्यूज, फिलहाल नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम... इसलिए खारिज हुई बिजली कंपनियों की याचिका

मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर बड़ी राहत मिली है। प्रदेश में प्रस्तावित बिजली की मंहगाई फिलहाल टल गई है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश में बिजली के दाम करीब 10 फीसदी बढ़ाने की मांग वाली बिजली कंपनियों की याचिका तकनीकी वजहों से रद्द कर दी है।

बिजली कंपनियों ने इलेक्ट्रिसिटी रैगुलेशन के नियम नोटिफाई होने से पहले ही दाम बढ़ाने की याचिका दायर कर दी थी, जिसे प्रावधानों के खिलाफ मानकर आयोग ने याचिका निरस्त कर दी है। हालांकि विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों को निर्देश दिया है कि वो तय प्रावधानों का पालन करते हुए नई टैरिफ याचिका दायर करें लेकिन फिलहाल बिजली की मंहगाई टलने से उपभोक्ताओं को राहत मिली है। 

30 नवंबर को बिजली कंपनियों ने दायर की थी याचिका
बता दें कि मध्य प्रदेश में बिजली की दरें तय करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी रैगुलेशन 3 दिसंबर 2021 को नोटिफाई किया गया था लेकिन इससे पहले ही 30 नवंबर को बिजली कंपनियों ने बिजली की दरें बढ़ाने की याचिका दायर कर दी थी। इसके खिलाफ पहले आपत्तियां भी दायर की गईं थीं लेकिन नियामक आयोग ने कंपनियों की याचिका सुनवाई के लिए मंजूर कर ली थी और 8 से 10 फरवरी तक जनसुनवाई भी तय कर दी थी। अब आयोग ने सुनवाई करते हुए कंपनियों की टैरिफ याचिका को प्रावधानों के खिलाफ पाया है और तकनीकि आधार पर इसे वापस कर दिया है।

यह भी पढ़ें

मप्र में कोरोना को लेकर गाइड लाइन:विवाह में अधिकतम 250 व्‍यक्ति, जारी रहेगा रात का कर्फ्यू, स्‍कूलों में 50 प्रतिशत उपस्थिति

Tags :

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन